सात दिन में मांगा स्पष्टीकरण, न देने पर कार्रवाई
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के पौली ब्लॉक क्षेत्र के मदरहा गांव स्थित तालिमुल कुरान मदरसे को बगैर मान्यता संचालित किए जाने के मामले में खंड शिक्षाधिकारी पौली द्वारा नोटिस जारी किया गया है। मदरसे के प्रबंधक/प्रधानाचार्य को सात दिन में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया गया है। तय समय में जवाब न मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
खंड शिक्षाधिकारी अर्जुन प्रसाद वर्मा ने बताया कि उक्त मदरसा बिना किसी मान्यता के संचालित किया जा रहा है, जो कि निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 का स्पष्ट उल्लंघन है। इस अधिनियम के तहत बिना मान्यता कोई भी विद्यालय या मदरसा न तो स्थापित किया जा सकता है और न ही संचालित। उल्लंघन की दशा में एक लाख रुपये तक का जुर्माना और प्रत्येक दिन 10 हजार रुपये अतिरिक्त दंड का प्रावधान है।
खंड शिक्षाधिकारी ने निर्देश दिया है कि प्रबंधक सात दिन के भीतर अपना अभिलेखीय विवरण और मान्यता संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करें। ऐसा न करने पर मदरसे का संचालन तत्काल बंद करने और बच्चों का नामांकन मान्यता प्राप्त विद्यालय में कराने का निर्देश भी जारी किया गया है।
बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी सभी खंडों से गैरमान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की सूची मांगी गई है। शासन स्तर से भी ऐसे मामलों पर सख्त निर्देश जारी हैं।
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