पटना (राष्ट्र की परम्परा)। बिहार सरकार ने पुराने और अनुपयोगी वाहनों की स्क्रैपिंग को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाया है। परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 15 साल से अधिक पुराने निजी वाहनों के मालिकों को टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। इसके साथ ही वाणिज्यिक वाहनों पर भी 50 प्रतिशत टैक्स छूट का लाभ दिया जाएगा। राज्य सरकार पहले से ही स्क्रैपिंग कराने वाले वाहन स्वामियों को कई रियायतें दे रही है। स्क्रैपिंग के बाद प्राप्त प्रमाण पत्र (COD) के आधार पर नए वाहनों के पंजीकरण और बकाया टैक्स में छूट दी जा रही है। साथ ही, पुराने वाहनों पर पूर्व से लंबित देनदारियों और अर्थदंड में भी एकमुश्त छूट का प्रावधान है। गैर-परिवहन और परिवहन वाहनों के देनदारियों में 90 प्रतिशत और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जा रही है।
आवेदन प्रक्रिया
निजी वाहनों के स्वामी, स्क्रैपिंग के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन स्वीकार होने के बाद आरवीएसएफ सेंटर वाहन को खरीदकर स्क्रैप करेगा।
फिलहाल बिहार में दो अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर उपलब्ध हैं:
पटना में निलियम स्क्रैपिंग सेंटर
वैशाली में एसके इंटरप्राइजेज
सरकार का मानना है कि इस निर्णय से न केवल प्रदूषण पर नियंत्रण मिलेगा, बल्कि लोगों को नए वाहन खरीदने के लिए भी प्रोत्साहन मिलेगा।
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