मऊ (राष्ट्र की परम्परा)
कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधा रोड बम घाट के पास अवैध निर्माण को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कराया। सिटी मजिस्ट्रेट नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि हाजी मंजूर द्वारा गाटा संख्या 212 पर अवैध रूप से निर्माण कार्य कराया गया था जो अभिलेखों द्वारा किसी अन्य की भूमि है, जब प्रशासन के संज्ञान में आया तो वाद दर्ज कर आरपीओ एक्ट के अंतर्गत प्रशासन ने निर्णय लिया कि पूरे निर्माण को ध्वस्त कराया जाए, हाजी मंजूर का आयुक्त के समक्ष अपील खारिज भी हो चुकी है इसके पश्चात न्यायालय से एक आदेश प्राप्त कर लिया था, परंतु अब उच्च न्यायालय द्वारा रीड याचिका को खारिज कर दिया गया है। जिसको देखते हुए प्रशासन ने अवैध निर्माण कार्य को ध्वस्त कराया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि यह जो भूमि है महायोजना में इसका लैंड यूज़ ग्रीनलैंड वन के रूप में है, जिस पर किसी भी तरह का निर्माण प्रतिबंधित है।
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