लखनऊ/रामपुर,(राष्ट्र की परम्परा डेस्क) समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आज़म खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने रामपुर के बहुचर्चित डुंगरपुर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सुनाई गई 10 साल की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।
मामला क्या है? रामपुर स्थित एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने आज़म खान को डुंगरपुर केस में दोषी मानते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई थी। यह केस लंबे समय से सुर्खियों में रहा और रामपुर की राजनीति में अहम मोड़ साबित हुआ।
हाईकोर्ट का आदेश बुधवार, 10 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज़म खान की जमानत अर्जी स्वीकार कर उन्हें राहत दी। अदालत ने कहा कि अपील की सुनवाई पूरी होने तक सजा पर रोक रहेगी।
आज़म खान और मुकदमे आजम खान लंबे समय से कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। रामपुर से जुड़े कई मामलों में वे पहले भी जेल जा चुके हैं। बावजूद इसके, वे जिले की राजनीति में लगातार सक्रिय और चर्चा में बने रहते हैं।
राजनीतिक महत्व आजम खान को मिली इस राहत को सियासी हलकों में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी समर्थकों ने इसे न्याय की जीत बताया है, जबकि विपक्ष इसे राजनीति से जोड़कर देख रहा है।
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