Bउन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाला आवेदक निम्नवत पात्रता की शर्तें धारित करता हो। निर्धारित पात्रता के अनुसार आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रु 02.00 लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी एवं कन्या का जनपद संतकबीर नगर का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजनान्तर्गत कन्या के दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना हेतु सहायता राशि रू 35000/- कन्या के बैंक खाते में किन्तु विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में सहायता राशि रू 40000/-तथा धनराशि रू 10000/- की वैवाहिक उपहार सामग्री किन्तु विधवा परित्यक्ता/तलाकशुदा के मामले में धनराशि रू 5000/-की वैवाहिक उपहार सामग्री एवं धनराशि रू0 6000/-भोजन, पण्डाल, फर्नीचर, पेयजल, विद्युत/प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु प्रति जोड़ा व्यय किया जायेगा। इच्छुक एवं पात्र आवेदक आवेदन करने के लिए आवश्यक प्रपत्रों के साथ वेबसाइट http://cmsvy.upsdc.gov.in पर अपना आवेदन कर सकते है।
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