सलेमपुर/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। तहसील सलेमपुर के निजामाबाद गांव निवासी आमिर खान ने सम्पूर्ण समाधान दिवस में एक गंभीर शिकायत दर्ज कराते हुए ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना न देने और उल्टा उन्हें आरोपी बनाने का आरोप लगाया है।
प्रार्थी आमिर खान ने उपजिलाधिकारी सलेमपुर को दिए प्रार्थना पत्र में कहा कि वह पिछले एक वर्ष तीन महीनों से ग्राम सचिव त्रिलोकीनाथ शाह से तीन बिंदुओं पर जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन सचिव लगातार टालमटोल करते हुए जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं।
आमिर खान के अनुसार, दिनांक 29 अगस्त 2025 को उन्होंने जिलाधिकारी को पोस्ट के जरिए सूचना दी थी। इसके बाद 10 सितंबर 2025 को निदेशक पंचायती राज को भी पत्र भेजकर मामले की शिकायत की। इसी क्रम में 28 सितंबर 2025 को उन्होंने आईजीआरएस के माध्यम से भी मामले को अवगत कराया। परंतु उनका आरोप है कि सचिव त्रिलोकीनाथ शाह और ग्राम प्रधान शोभा यादव ने मिलीभगत कर आईजीआरएस रिपोर्ट में उन्हें ही आरोपी घोषित कर दिया, जिसकी खबर अखबार में भी प्रकाशित हुई।
प्रार्थी का कहना है कि सहायक विकास अधिकारी की ओर से उन्हें लिखित रूप से यह सूचना मिली थी कि किसी भी कार्यदिवस में सचिव से मिलकर वह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सचिव और प्रधान जानकारी देने से साफ इनकार कर देते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर भगा देते हैं।
आमिर खान ने आशंका जताई है कि जिन बिंदुओं पर उन्होंने सूचना मांगी है, उनमें बड़े घोटाले की संभावना है, इसी कारण जानकारी छिपाई जा रही है।
उन्होंने उ केपजिलाधिकारी से मामले को संज्ञान में लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत उन्हें न्याय दिलाने की मांग की है।
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