नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एनएसए के तहत 12 माह लिए अभियुक्त निरुद्ध

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)l शासन की महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत जनपद में महिला संबंधी अपराधों के रोकथाम हेतु मिशन शक्ति अभियान एवं महिला सशक्तिकरण के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट महेन्द्र सिंह तंवर व पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली खलीलाबाद पर मुअस 1164/2023 धारा 376(2)(I) भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट के मामले में अभियुक्त पुजारी उर्फ छोटू पुत्र चन्द्रदेव निवासी थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3(2) के अन्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट संत कबीर नगर ने 16 जनवरी 2024 को निरोधादेश पारित किया थाl जिसकी पुष्टि राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में की गयी हैl फलत: उत्तर प्रदेश शासन के गृह (गोपन) अनुभाग-5, संख्या-84/2/01/2024 -सी०एक्स0-5 लखनऊ दिनांक 4 मार्च 2024 द्वारा अधिनियम की धारा 13 में दी गयी व्यवस्थानुसार उपरोक्त अभियुक्त को निरुद्धि दिनांक 16 जनवरी 2024 से 12 माह तक निरुद्ध रखने का आदेश पारित किया गया हैl
ज्ञात हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा विगत वर्ष 02 दिसंबर 2023 को वादिनी की पुत्री उम्र करीब 04 वर्ष 06 माह के साथ दुष्कर्म के संबंध में वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला अपराध के प्रति संवेदनशीलता तथा प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए दिनांक 04 दिसंबर 2023 को अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था तथा विवेचना के दौरान समुचित साक्ष्य संकलन कर आरोप पत्र प्रेषित किया गयाl
अत्यंत कामांध, कामपिपासु तथा दु:साहसिक व दुराचारी प्रवृति के अभियुक्त पुजारी द्वारा किये गये नाबालिग पीड़िता के साथ उपरोक्त आपराधिक कृत्य से आस-पास के क्षेत्र में भय एवं आतंक का वातावरण व्याप्त होने, लोक-व्यवस्था छिन्न-भिन्न होने, लोक-व्यवस्था का अनुरक्षण कुप्रभावित होने, जिला कारागार संत कबीर नगर में निरुद्ध होने के बावजूद भी न्यायालय से जमानत पर रिहा होने हेतु अनवरत प्रयासरत होने तथा जमानत पर रिहा होने के बाद पुन: ऐसे ही क्रियाकलापों में संलिप्त होने तथा लोक-व्यवस्था कुप्रभावित करने की अधिसंभाव्यता के दृष्टिगत अभियुक्त के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की गयीl
इस कार्यवाही के अंतर्गत जिला मजिस्ट्रेट संतकबीरनगर द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत निरोधादेश पारित किया गया। विधि अनुसार प्रकरण अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत उ०प्र० परामर्शदात्री परिषद को निर्दिष्ट कियाl जहां परामर्शदात्री परिषद द्वारा अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत अभियुक्त को निरुद्ध किए जाने का पर्याप्त कारण उपलब्ध होने विषयक अपनी राय दी गयी परामर्शदात्री परिषद द्वारा दी गयी राय के आधार पर राज्यपाल द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 12(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के क्रम में अभियुक्त को निरुद्धि दिनांक 16 जनवरी 2024 से 12 माह तक निरुद्ध रखने का आदेश पारित किया है l जिससे आम जनमानस में क़ानून व विधि व्यवस्था के प्रति विश्वास के साथ-साथ उनमें सुरक्षा की भावना पुन: स्थापित हुई हैl

Editor CP pandey

Recent Posts

बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह का होगा धरना

बरहज/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)l सोमवार 15 जून 2026 को कांग्रेस प्रवक्ता रवि प्रताप सिंह के नेतृत्व…

11 hours ago

पत्रकारों के हितों के लिए संगठन की मजबूती आवश्यक : डॉ. सतीश चंद्र शुक्ला

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार समन्वय समिति एवं सोशल मीडिया पत्रकार महासंघ की…

11 hours ago

विश्व रक्तदाता दिवस पर देवरिया पुलिस लाइन में रक्तदान एवं स्वास्थ्य शिविर, 20 पुलिसकर्मियों ने किया स्वैच्छिक रक्तदान

एसपी अभिजीत आर. शंकर ने किया शुभारंभ, रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित देवरिया…

15 hours ago

खाकी का ‘महादान’: पुलिस लाइन में उमड़ा सेवा का सैलाब, एसपी और सावित्री हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने पेश की मिसाल

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। ‘रक्तदान महादान’ के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से…

15 hours ago

थाना समाधान दिवस में डीएम व एसपी ने सुनीं जन समस्याएं, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के दिए निर्देश

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार एवं पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना…

1 day ago

नौकरी का सपना दिखाकर लाखों की ठगी,महिला समेत चार गिरफ्तार

सरकारी और निजी संस्थानों में नियुक्ति का झांसा देकर वसूली जाती थी मोटी रकम, फर्जी…

1 day ago