अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा ,विधायकी रहेगी या जायेगी

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। यूपी की मऊ सीट से सुभाषपा के विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने दो साल की सजा सुना दी । अब्बास को शनिवार की सुबह ही कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार दिया है । मऊ के सीजेएम डॉ केपी सिंह की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के बाद शनिवार को अपना फैसला सुनाया । अब्बास के खिलाफ यह केस 2022 के विधान सभा चुनाव के दौरान मऊ के पहाड़पूर मैदान में एक चूनावी सभा मे अफसरों को धमकी दिए जाने के बाद दर्ज किया गया था । अब्बास को अलग अलग धाराओ में कारावास के साथ ही जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है । बता दे कि दो साल या उससे अधिक की सजा होने के बाद किसी विधायक या सांसद की सदस्यता को रद्द किया जा सकता हैं । हालांकि अब्बास के मामले में उनके वकील हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रहे है ।अब्बास अंसारी के इस मामले में आज आये फैसले के मद्देनजर सुबह से ही मऊ कोर्ट में काफी गहमा गहमी थी । कोर्ट परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गए थे । फैसला सुनाये जाने के दौरान विधायक अब्बास अंसारी भी कोर्ट में मौजूद रहे । सजा का ऐलान होते ही उनके चेहरे पर मायूसी छा गयी । पेशी के दौरान अदालत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रही । सीजेएम कोर्ट ने कुछ धंटे पहले ही अब्बास को दोषी करार दिया था। अब्बास अंसारी के खिलाफ एसआई गंगाराम विंद की शिकायत पर मऊ कोतवाली में यह केस दर्ज किया गया था । अब्बास ने 3 मार्च 2022 को पहाड़पुरा मैदान की चुनावी सभा मे अब्बास ने अफसरों को दी थी धमकी । चुनावी सभा मे अब्बास ने कहा था , सरकार बनने पर यहाँ के किसी अधिकारी का तबादला नही होगा । सबका यही हिसाब किताब होगा । अब्बास के खिलाफ धारा 506,171 एफ ,186,189,153ए और 120 बी के तहत मुकदमा चलाया जायेगा। यही नही इलेक्सन एजेंट रहे मंसूर अंसारी पर भी केस दर्ज हुआ था ।

Karan Pandey

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