बलिया (राष्ट्र की परम्परा)
जिला पूर्ति अधिकारी रामजतन यादव ने बताया है कि जनपद के समस्त राशन कार्डधारक एवं उचित दर विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि राशन कार्ड में अंकित मुखिया सहित सभी सदस्यों का इपास मशीन के माध्यम से इकेवाईसी 30 जून तक कराये जाने के निर्देश प्राप्त हुए है। उक्त कार्य हेतु निम्नवत कार्य अपेक्षित हैः-
8 जून से वितरण प्रारम्भ हो रहा है। वितरण के साथ इपास मशीन के माध्यम से केवाईसी होना है।
इपास मशीन में अब पृथक रूप से इकेवाईसी का विकल्प मशीन के अपडेट होते ही मिल जाएगा।
एक बार मशीन अपडेट होते ही इपास मशीन से वितरण हो या ना हो इकेवाईसी होता रहेगा।
इकेवाइस की प्रक्रिया में मुखिया द्वारा अन्य सदस्यों के मुखिया के साथ संबंध में त्रुटि, मोबाइल नंबर परिवर्तित करने की सुविधा रहेगी।
प्रत्येक कार्डधारक के परिवार का प्रत्येक सदस्य वितरण के समय उसकी दुकान पर उपस्थित हों। ताकि एक राशनकार्ड के सभी सदस्यों की एक साथ इकेवाईसी हो सके।
राशनकार्ड के ऐसे सदस्य जो वर्तमान में अपने गांव में नहीं रह रहा है और दिल्ली या पंजाब में रह रहे है, तो वह उत्तर प्रदेश की सीमा में किसी भी कोटेदार की दुकान से वह सदस्य अपना इकेवाइस कर सकेगा।
इकेवाइस हो जाने के पश्चात यह लाभ होगा कि यदि किसी राशन कार्ड में मृतक/विस्थापित या अन्य व्यक्ति का नाम जुड़ा है तो उनका इकेवाइस न होने से वह स्वतः समाप्त हो जायेगा। साथ ही जिन राशन कार्ड में किसी व्यक्ति का मुखिया से सम्बंध गलत प्रदर्शित है तथा मोबाइल नम्बर गलत है तो उसे उचित दर दुकान पर इपास मशीन के माध्यम से सही किया जा सकेगा।
मृतक/विस्थापित या अन्य व्यक्ति का नाम राशन कार्ड से समाप्त हो जाने से जनपद में राशन कार्ड से वंचित पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत किये जाने में सुविधा होगी।
इकेवाइस प्रत्येक दशा में 30 जून तक पूरी हो जानी है।
अतएव जनपद के समस्त कार्डधारकों से अनुरोध है कि वह अपने-अपने राशन कार्ड के सभी सदस्यों (मुखिया सहित) का इकेवाइस प्रत्येक दशा में 30 जून तक अपने निकट के उचित दर विक्रेता की दुकान पर जाकर कराना सुनिश्चित करें।
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