अनूप तिवारी की रिपोर्ट
देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) देवरिया ने ट्रेन में स्कॉर्ट ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार करने और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, ट्रेनों में अपराध नियंत्रण तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस महानिदेशक रेलवे प्रकाश डी, पुलिस महानिरीक्षक रेलवे रामकृष्ण भारद्वाज तथा पुलिस अधीक्षक रेलवे लक्ष्मी निवास मिश्र के निर्देशन एवं पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सवि रत्न गौतम के निकट पर्यवेक्षण में जीआरपी देवरिया की टीम लगातार अभियान चला रही है।
इसी क्रम में सोमवार 7 जुलाई 2026 को जीआरपी थाना देवरिया की टीम ने रेलवे स्टेशन देवरिया सदर के प्लेटफॉर्म संख्या-2 से मु. आरिफ (24 वर्ष) पुत्र कमाल खान, निवासी भुजौली कॉलोनी, थाना कोतवाली देवरिया को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने 6 जुलाई 2026 को ट्रेन संख्या 19602 में पहले कोच अटेंडेंट से विवाद किया था। विवाद के दौरान स्कॉर्ट ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों के हस्तक्षेप करने पर आरोपी ने उनसे भी अभद्रता की तथा सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की। घटना के बाद दर्ज मुकदमे के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही थी।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि कोच अटेंडेंट से हुए विवाद के दौरान वह गुस्से में था और इसी कारण स्कॉर्ट पुलिसकर्मियों से भी कहासुनी हो गई। वह देवरिया रेलवे स्टेशन पहुंचा, जहां जीआरपी टीम ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी के विरुद्ध जीआरपी थाना देवरिया में मु.अ.सं. 36/2026 के तहत बीएनएस की धारा 115(2), 351(3) एवं 132 में मुकदमा दर्ज है। पुलिस अन्य आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है।
गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक सौरभ सिंह, आरक्षी अरविन्द यादव तथा आरक्षी रंजीत यादव शामिल रहे।
