बाराबंकी (राष्ट्र की परम्परा) पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी दिनेश कुमार सिंह के निर्देशन में, जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए “ऑपरेशन कन्वेक्शन” कार्ययोजना के तहत मॉनीटरिंग सेल में नियुक्त अधि0/कर्म0गण/पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी व साक्ष्य हेतु महत्वपूर्ण गवाहों को प्रस्तुत कराकर न्यूनतम समय में अधिकतम सजासे दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
इसी क्रम में थाना बडडूपुर पर नाबालिग से बलात्संग की घटना के सम्बन्ध में पंजीकृत मु0अ0सं0-135/2013 धारा 363/366/376(2)(1) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त राजकुमार पुत्र बाबू निवासी ग्राम बोहारा मजरे खिझना थाना बडडूपुर जनपद बाराबंकी को उपरोक्त धाराओं में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट नं0-46 द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष का कठोर कारावास व 15,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी। उपरोक्त अभियोग पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे महिला सम्बन्धी/जघन्य सनसनीखेज अपराध के तहत चिन्हित अभियोग है ।
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