तीन सगे भाईयों सहित चार आरोपियों को 10 वर्ष का कारावास, ₹ 40 हजार का अर्थदण्ड

एक के बाल अपचारी होने के कारण पत्रावली अलग

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। कुल्हाड़ी से मारकर गैर इरादतन हत्या के चार आरोपियों को अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक प्रथम महेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने 10 वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपियों रामप्रीत, जोगिन्द्र उर्फ जोगेन्द्र, महेन्दर उर्फ महेन्द्र एवं हरीराम पर सजा के साथ ₹10-10 हजार कुल ₹ 40 हजार का अर्थदण्ड भी लगाया है। इन आरोपियों में रामप्रीत, जोगेन्द्र एवं महेन्द्र सगे भाई हैं। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
एडीजे फास्ट ट्रैक प्रथम की कोर्ट ने अर्थदण्ड की धनराशि में से आधी धनराशि मृतक के परिवारजनों को भुगतान करने का भी फैसला सुनाया है। एक आरोपी के बाल अपचारी होने के कारण उसकी पत्रावली अलग हो गई है।
मामला महुली थानाक्षेत्र के भितिनी उर्फ भिटनी का है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि प्रकरण में मृतक के पिता राम दयाल ने अभियोग पंजीकृत कराया था। वादी का आरोप है कि उसके पड़ोसी रामप्रीत पुत्र लालमन से उसका सहन के जमीन का विवाद है। विरोधी उसके सहन में दरवाजा खोलना चाह रहे थे। वादी ने मना कियाl इसी बात को लेकर विपक्षी और उसके घर के लोग दिनांक 30 अक्टूबर 2010 को समय लगभग 8 बजे रात में गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। वादी तथा उसके पुत्र संत कुमार एवं रविन्दर ने मना किया तो रामप्रीत कुल्हाड़ी लेकर तथा जोगिन्द्र उर्फ जोगेन्द्र एवं महेन्दर उर्फ महेन्द्र पुत्रगण लालमन, गब्बर और हरीराम पुत्र पतिराज हाथ में लाठी डंडा लेकर आ गए। रामप्रीत ने कुल्हाड़ी से पुत्र रविन्दर के माथे पर मार दिया। जिससे उसका माथा फट गया और बेहोशी की हालत में झाड़ी में गिर गया। आरोपियों ने मेरी पत्नी, पुत्री एवं पुत्र संत कुमार को मारपीट कर घायल कर दिया। रात लगभग 12 बजे घायल लड़के रविन्दर की खोज किया तो वह बबलू गुप्ता के मकान के पीछे झाड़ी में बेहोशी की हालत में मिला । घायलावस्था में उसे जिला अस्पताल खलीलाबाद ले गए । डाक्टरों मेडिकल कालेज गोरखपुर रेफर कर दिया। जहां उसकी मृत्यु हो गई।
वादी के प्रार्थना पत्र पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके सभी पांच आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि आरोपी गब्बर के बाल अपचारी होने के कारण उसकी पत्रावली अलग कर दिया गया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय प्रथम महेंद्र कुमार सिंह की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के पश्चात चारों आरोपियों को दोषसिद्ध करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाया ।

rkpNavneet Mishra

Recent Posts

पराली में आग से मचा हड़कंप, ग्रामीणों की सतर्कता से टली बड़ी घटना

पथरा बाजार/सिद्धार्थनगर (राष्ट्र की परम्परा)। जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा बाजार क्षेत्र में शनिवार सुबह पराली…

5 minutes ago

IET गोरखपुर में 92 छात्रों का चयन, टीसीएस से छात्रा को मिला ऑफर लेटर

गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (IET)…

17 minutes ago

तहसील जाने के लिए 20 किमी का चक्कर, रामपुर हजिया के ग्रामीणों की बढ़ी परेशानी

बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। नगरा ब्लॉक के पूर्वी और उत्तरी छोर पर स्थित ग्राम पंचायत…

22 minutes ago

शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा कोई बच्चा : मंत्री दयाशंकर सिंह

बलिया(राष्ट्र की परम्परा) जनपद के कंपोजिट विद्यालय बसंतपुर में ‘स्कूल चलो अभियान’ के तहत भव्य…

29 minutes ago

बिना मान्यता के चल रहे स्कूल, शिक्षा विभाग बना मूकदर्शक या मिलीभगत

कैंम्पियरगंज/गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)विकासखंड कैंम्पियरगंज के ग्राम सभा मछली गांव, टोला तुलसीपुर और अलीगढ़ में बिना…

32 minutes ago

भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पत्थरबाजी विरोध करने पर मारपीट

बरहज/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। थाना क्षेत्र के ग्राम नदुआ में गुरुवार की रात कुछ लोगों ने…

35 minutes ago