बाराबंकी(राष्ट्र की परम्परा)
पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह द्वारा जनपद में गुण्डा व अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया है एवं गुण्डा एवं अभ्यस्त अपराधियों को चिन्हित कर जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी द्वारा पारित जिला बदर आदेश के क्रम में कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना फतेहपुर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण अरविन्द पुत्र दानबहादुर, दानबहादुर पुत्र राम सरन निवासीगण जाफरपुर थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को वाद सं0 1945,1946/2023 (थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 482/2022 धारा 325/323/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 385/2020 धारा 323/504/506 भादवि व मु0अ0सं0 493/2018 धारा 323/504/506 भादवि के उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम), घनश्याम पुत्र राम मनोहर, 5. ओमकार पुत्र राम आधार वर्मा निवासीगण बायलमऊ थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को वाद सं0 4584,4585/2023 (थाना फतेहपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 242/2023 धारा 34/323/506 भादवि व मु0अ0सं0 212/218 धारा 147/323/504/506 भादवि के उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम) में जिला मजिस्ट्रेट बाराबंकी द्वारा जनपद बाराबंकी से 06 माह के लिए जिला बदर का आदेश पारित किया गया। जिसके अनुपालन में सोमवार 29.04.2024 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्तगण अरविन्द, दानबहादुर, घनश्याम, ओमकार उपरोक्त को आदेश की प्रति तामील कराकर उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा-3(3) के अन्तर्गत जनपद बाराबंकी की सीमाओं से 06 माह की अवधि के लिए निष्कासित किया गया।
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