सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर, 30 दिन में सूचना देना अनिवार्य

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। राज्य सूचना आयुक्त राकेश कुमार ने मेहदावल तहसील में जन सूचना अधिकारियों के साथ बैठक कर सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत निर्धारित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी और उनके प्रभावी अनुपालन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचनाएं हर हाल में 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराई जाएं और अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सूचना उपलब्ध कराते समय आवश्यक प्रपत्र एवं संलग्नक अवश्य जोड़े जाएं, ताकि सूचना मांगने वाले के आशय की पुष्टि हो सके। किसी भी स्थिति में अधूरी या भ्रामक सूचना उपलब्ध न कराई जाए। उन्होंने प्रत्येक जन सूचना अधिकारी को अपने कार्यालय में एक रजिस्टर संधारित करने का निर्देश दिया, जिसमें आवेदन प्राप्ति से लेकर निस्तारण तक का विवरण तिथि वार दर्ज हो।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई आवेदन संबंधित विभाग से जुड़ा नहीं है तो उसे 5 दिनों के भीतर संबंधित विभाग को हस्तांतरित कर दिया जाए। सूचना आयुक्त ने कहा कि आवेदन प्राप्त होते ही उस पर तत्काल कार्यवाही शुरू की जाए, जिससे अनावश्यक विलंब न हो।
उन्होंने बताया कि जन सूचना अधिकारी केवल अपने कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषयों पर ही सूचना प्रदान कर सकते हैं। निजी संस्थानों से संबंधित जानकारी भी वहीं तक दी जा सकती है, जहां तक जन सूचना अधिकारी की पहुंच हो। किसी भी व्यक्ति या थर्ड पार्टी से संबंधित सूचना, संबंधित पक्ष की अनुमति के बाद ही उपलब्ध कराई जाए।
इस दौरान उप जिलाधिकारी मेहदावल संजीव कुमार, तहसीलदार अल्पिका वर्मा, उपायुक्त उद्योग राजकुमार शर्मा, सूचना अधिकारी सुरेश कुमार सरोज सहित विभिन्न विभागों के जन सूचना अधिकारी उपस्थित रहे।

rkpNavneet Mishra

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