माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मचारी ऋण वसूली का कार्य आरबीआई की गाइडलाइंस व निर्देशों के अनुसार करें
महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। माइक्रो फाइनेंस कंपनियों पर गरीब महिलाओं को कर्ज देकर वसूली के दौरान उत्पीड़न संबंधी कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों में कहा गया है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ग्रामीण महिलाओं को समूह के नाम पर अनाप-शनाप तरीके से लोन दे रही हैं और उनसे अत्यधिक ब्याज वसूल रही हैं। किस्त चुकाने में असमर्थ महिलाओं के साथ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के कर्मियों द्वारा अभद्रता की जाती है। ऋण वसूली आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार ही करें।
प्राप्त शिकायतों के दृष्टिगत जिलाधिकारी अनुनय झां द्वारा एलडीएम महराजगंज, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक कर शिकायतों के निस्तारण का निर्णय लिया गया है। साथ ही ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल के माध्यम से भी शिकायतों का निस्तारण संबंधित अधिकारियों एवं हितधारकों के साथ बैठक कर किया जाय। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं अथवा महिला समूहों को माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से ऋण वसूली संबंधी किसी प्रकार की शिकायत है, वे अपनी शिकायत जिलाधिकारी कार्यालय अथवा मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय में पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक दर्ज करा सकती हैं। शिकायतों का निस्तारण शीर्ष प्राथमिकता पर जिला प्रशासन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
उन्होंने निजी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को भी कड़ा निर्देश जारी किया है कि ऋण वसूली का कार्य आरबीआई की गाइडलाइंस,निर्देशों के अनुसार ही किया जाए और किसी भी दशा में ऋणी महिला अथवा महिला समूह का उत्पीड़न न हो। ऐसा होने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
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