गाजियाबाद(राष्ट्र की परम्परा)
सनराइज ग्रीन सोसाइटी में पिछले महीने हुए निर्वाचन के बाद डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव को विधिशून्य घोषित करतें हुए कल अपना आदेश जारी कर दिया है, इससे पूर्व भी डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय से संस्था को एक कारण बताओ नोटिस और चुनाव संबंधित प्रक्रिया के लिए पूर्व में ही चेतावनी जारी की गई थी, जिसको अनदेखा कर चुनाव संपन्न करवाया गया था।
चुनाव से पूर्व उपजिलाधिकारी गाजियाबाद ने भी संस्था के निर्वाचन आयोग पर आपत्ति दर्ज करते हुए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया था, किंतु निर्वाचन आयोग के लोगो ने निर्वाचन को व सरकारी आदेश को धता बताते हुए निर्वाचन संपन्न करवा दिया।
क्या है मामला-असल में पिछले वर्ष सोसाइटी के तीन लोगो विपिन आनंद , अमित सक्सेना और राकेश सिंह ने ड्यूटी रजिस्ट्रार कार्यालय में निर्वाचित बोर्ड के ऊपर आरोप लगाते हुऐ शिकायत डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय में की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय ने आगे की कार्यवाही के लिए अपार्टमेंट एक्ट की धारा 25(1) के तहत 25 अक्टूबर 2023 को मामला उपजिलाधकारी सदर गाजियाबाद को प्रेषित किया था, जो अभी तक लंबित है। इसी बीच संस्था ने विलंब के कारण हाई कोर्ट इलाहाबाद में शरण ली जिसमे डिप्टी रजिस्ट्रार कार्यालय के आदेश को आंशिक रूप से निरस्त किया और बोर्ड के 2023 के निर्वाचन प्रक्रिया की जांच को उपजिलाधिकारी गाजीयाबाद को पूर्ण करने के लिए निर्देशित किया, बाबत इसके निर्वाचन का होना अदालत की अवमानना और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी कार्यालय के आदेशो की अवेहलना करना प्रतीत होता है।
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