लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) उत्तर प्रदेश सरकार ने आउटसोर्सिंग सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और श्रमिक हित में संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम (UPCOS) के गठन का निर्णय लिया है। यह कंपनीज एक्ट 2013 की धारा 8 के तहत एक नॉन-प्रॉफिट लिमिटेड कंपनी के रूप में कार्य करेगी।
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अब तक विभिन्न विभागों में कार्यरत आउटसोर्सिंग कर्मियों को समय पर वेतन, ईपीएफ, ईएसआई जैसी सुविधाएं नहीं मिल रही थीं। एजेंसियां तय लाभों का पूरा भुगतान भी नहीं करती थीं और कमीशन प्रणाली में भी एकरूपता नहीं थी। इन अव्यवस्थाओं को समाप्त करने तथा आरक्षण प्रणाली के पालन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने नया निगम गठित किया है।
समय पर वेतन और सभी वैधानिक सुविधाएं उपलब्ध कराना।आरक्षण का अनुपालन सुनिश्चित करना।विभागों को पारदर्शी तरीके से योग्य मानव संसाधन उपलब्ध कराना।कर्मियों की समस्याओं का समाधान व हितों की रक्षा करना।
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निगम के जरिए हर माह 1 से 5 तारीख तक वेतन मिलेगा। EPF, ESIC और बैंक सुविधाएं अनिवार्य होंगी। कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी।
एजेंसियों का चयन जेम पोर्टल के माध्यम से कम से कम 3 वर्षों के लिए होगा। विभाग, एजेंसी और निगम के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध होगा। दायित्व न निभाने पर एजेंसी ब्लैकलिस्ट होगी।
कर्मियों की भर्ती 100 अंकों की पारदर्शी प्रणाली से होगी –अतिरिक्त योग्यता: 25 अंक,विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला: 10 अंक,लिखित परीक्षा: 50 अंक,स्थानीय निवास: 15 अंक
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सलाहकार समिति और प्रबंधकीय स्तर पर महा निदेशक से लेकर जनरल मैनेजर तक पद सृजित होंगे। शासन, मंडल, जिला और स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग समितियां भी बनाई जाएंगी।
आउटसोर्सिंग सेवाएं नियमित पदों का विकल्प नहीं होंगी। न्यूनतम वेतन सरकार तय करेगी और समय-समय पर वृद्धि की जाएगी। भुगतान विभागीय बजट से होगा।
इस कदम से सरकार का उद्देश्य है कि कर्मियों को न्यायसंगत अधिकार और समय पर सुविधाएं मिलें, साथ ही विभागों को एकसमान व पारदर्शी सेवाएं प्राप्त हों।
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