शादी अनुदान योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अभिभावक एवं आवेदक आनलाईन पोर्टल पर कर सकतें है आवेदन-जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी

देवरिया, (राष्ट्र की परम्परा)जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कृष्ण कांत राय ने जनपद के समस्त अन्य पिछड़े वर्ग ( अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के अभिभावक एवं आवेदकों को अवगत कराया है कि पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से द्वारा संचालित शादी अनुदान योजनान्तर्गत आनलाईन पोर्टल पर आवेदन आमंत्रित किये जा चुके हैं। इच्छुक आवेदक विभागीय साइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर शादी की तिथि से 90 दिन पूर्व तथा 90 दिन बाद तक आनलाईन आवेदन कर सकते है।
आवेदकों द्वारा आवेदन किये जाने हेतु आवेदक एवं पुत्री का पासपोर्ट साइज का नवीनतम फोटो, आवेदक का आधार कार्ड, पुत्री जिसकी शादी होनी है या हो चुकी का आधार कार्ड, आवेदक एवं पुत्री दोनो के आधार कार्ड मोबाइल नम्बर से लिंक होनी चाहिए,(ओ०टी०पी० सत्यापन हेतु ), आवेदक का जाति प्रमाण पत्र, आवेदक का आय प्रमाण पत्र (शहरी क्षेत्र के लिए 56480 रू० और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 46080 रू0 से अधिक न हो), शादी का कार्ड/ प्रमाण पत्र, आवेदक का पासबुक, वर का आयु प्रमाण पत्र साक्ष्यों की आवश्यकता होगी।
इच्छुक आवेदक उक्त योजना का लाभ प्राप्त किये जाने हेतु उपरांकित अभिलेखो के साथ विभागीय साइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर स्वय अथवा सहज जनसेवा केन्द्र के माध्यम स आनलाईन ओवदन कर सकते है। आनलाईन आवेदन करने के उपरान्त आवेदन पत्र की हार्डकापी आवेदक को आवेदन की तिथि से 07 के भीतर सम्बन्धित तहसील / ब्लाक में जमा किया जाना अनिवार्य है। उक्त योजना के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, विकास भवन देवरिया, कमरा नम्बर 134 में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।

rkpnews@desk

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