देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 16 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि आगामी त्योहारों, प्रतियोगी परीक्षाओं और अन्य आयोजनों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व में लागू आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से यह निषेधाज्ञा प्रभावी की गई है।
जारी आदेश के अनुसार ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाएगा, ताकि आमजन को असुविधा न हो। धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले किसी भी कृत्य, पोस्टर, लेखन तथा ऑडियो-वीडियो सामग्री के प्रसारण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
बिना अनुमति किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी। विशेष परिस्थितियों में ही सक्षम अधिकारी की अनुमति से लाइसेंसी शस्त्र ले जाने की छूट दी जाएगी। हालांकि सिख समुदाय के कृपाण धारण करने तथा वृद्ध, दिव्यांग या दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा लाठी के प्रयोग पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा।
प्रशासन ने सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने, छतों पर ईंट-पत्थर जमा करने और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले संदेशों के प्रसारण पर भी रोक लगाई है। किसी प्रकार की पंचायत या महापंचायत आयोजित करने और उसमें भाग लेने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षाओं को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। साथ ही परीक्षा केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा अवधि के दौरान केंद्र के एक किलोमीटर के दायरे में फोटो कॉपी और स्कैनर की दुकानें भी बंद रहेंगी।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-223 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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