पराली जलाने वालों की खैर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर बड़ी सख्ती दिखाई है। अदालत ने साफ कहा कि पराली जलाने और वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया है कि सर्दियों के मौसम की शुरुआत से पहले, जब प्रदूषण का स्तर चरम पर पहुँचता है, तीन हफ्तों के भीतर वायु प्रदूषण रोकने के ठोस उपाय पेश किए जाएँ।

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पीठ ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे राज्यों की खिंचाई करते हुए कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में लंबे समय से पद खाली पड़े हैं। कोर्ट ने आदेश दिया कि तीन महीने के भीतर इन रिक्तियों को भरा जाए। इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को भी यही निर्देश दिए गए।

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हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पदोन्नति से जुड़ी रिक्तियों को भरने के लिए छह महीने का समय दिया है। अदालत ने साफ किया कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पराली जलाने जैसे प्रदूषण फैलाने वाले काम करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

👉 सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से साफ संकेत है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण नियंत्रण को लेकर न केवल निगरानी बढ़ेगी बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और विभागों पर भी जवाबदेही तय होगी।

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Editor CP pandey

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