संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में विद्यालय वाहनों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों की बैठक कैम्प कार्यालय में आयोजित हुई। बैठक में डीएम ने एआरटीओ को कई महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए।
जिलाधिकारी श्री कुमार ने कहा कि विद्यालय वाहन अपनी पार्किंग एवं विश्राम स्थल की व्यवस्था स्कूल परिसर में ही सुनिश्चित करें। जिन चालकों एवं परिचालकों की वर्दी नहीं बनी है, उसे शीघ्र तैयार कराया जाए। सभी चालकों का लाइसेंस और चरित्र सत्यापन अनिवार्य है। जिनके पास लाइसेंस नहीं है, वे तुरंत बनवा लें।
उन्होंने निर्देशित किया कि फिटनेस फेल और बिना परमिट के स्कूली वाहनों को नोटिस भेजा जाए और ऐसे वाहन पकड़े जाने पर प्रवर्तन कार्रवाई कर बंद कर दिए जाएं। 15 वर्ष से अधिक पुराने विद्यालय वाहनों का संचालन सख्ती से प्रतिबंधित रहेगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि 18 वर्ष से कम आयु वाले छात्र-छात्राओं द्वारा निजी वाहन के प्रयोग पर रोक लगाई जाए। ऐसे छात्रों को वाहन से स्कूल आने न दिया जाए तथा अभिभावकों को सूचना व नोटिस जारी किया जाए। साथ ही, बच्चों को लाने-ले जाने में विद्यालय वाहनों के अलावा टैक्सी वाहनों के उपयोग पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर एआरटीओ प्रियांवदा सिंह, प्रभारी डीआईओएस एच.एन. यादव, राजेश पांडेय, सतीश कुशवाहा सहित विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य उपस्थित रहे।
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