देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
बुधवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया के तत्वाधान में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश देवरिया देवेन्द्र सिंह के मार्गदर्शन में बीरू कुमार बनाम उ0प्र0 शासन 13.05.2024 के प्रकरण में उच्च न्यायालय द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया को दिये गये निर्देशो के पालन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवरिया मनोज कुमार तिवारी के द्वारा जिला कारागार का औचक निरीक्षण किया गया। जिला कारागार में निरूद्व ऐसे बन्दी जिनकी जमानत न्यायालय के द्वारा हो चुकी है, तथा रिहाई इस कारण से नही हो पायी, क्योकि उनके द्वारा जमानत आदेश की शर्त के अनुपालन में बंधपत्र अथवा प्रतिभू न्यायालय में दाखिल नही की गयी तथा कारागार अधीक्षक को ऐसे बन्दियों का विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं समय-समय पर ऐसे बन्दियों की सूची तैयार कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया को प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। निरीक्षण के दौरान कारागार अधीक्षक के द्वारा 08 बन्दियों की सूची प्रदान की गयी। जिसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवरिया द्वारा कारागार अधीक्षक को ऐसी कार्ययोजना बनाने हेतु निर्देशित किया गया जिससे उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश का पालन समयावधि में किया जाना सुनिश्चित किया जा सकें, तथा इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सकें।
इस अवसर पर निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से, जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, डिप्टी जेलर आदित्य कुमार, न्यायालय कर्मी व जेल वार्डन उपस्थित रहें।
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