कुशीनगर में 12 एग्रीजंक्शन केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने कृषि निदेशालय उ०प्र० पत्र के क्रम में बताया कि, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना (एग्रीजंक्शन) वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना के क्रियान्वयन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश प्राप्त हुये हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को उनके फसल उत्पादों के लिये कृषि केन्द्र (एग्रीजंक्शन) के बैनर तले, समस्त सुविधाएं वन स्टॉप शॉप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाना है। साथ ही बेरोजगार कृषि स्नातकों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सकेगा।
उप निदेशक कृषि ने बताया कि कुशीनगर जनपद में वर्ष 2022-23 के लिये 12 एग्रीजंक्शन केन्द्रों की स्थापना का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह केन्द्र निम्नवत् सुविधाओं को एक ही छत के नीचे (वन स्टॉप शॉप) उपलब्ध कराये जाने की सुविधा प्रदान करेंगें।जैसे
मृदा परीक्षण सुविधा तथा उर्वरक उपयोग हेतु संस्तुतिया ।
उच्च गुणवत्ता के बीज, उर्वरक, जैव उर्वरक, माईक्रोन्यूट्रिएन्ट, वर्मी कम्पोस्ट, कीटनाशक तथा जैव कीटनाशकों सहित समस्त निवेशों की आपूर्ति ।
लघु कृषि यंत्रों को किराये पर उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था ।
प्रसार सेवायें तथा कृषि प्रक्षेत्र निर्देशन
योजना के अन्तर्गत जनपद में निवास करने वाले, कृषि स्नातक / कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/ स्नातक जो कृषि एवं समबद्ध विषयों तथा उद्यान, पशुपालन, वानिकी, दुग्ध, पशुचिकित्सा, मुर्गी एवं इस तरह की गतिविधियों जो किसी राज्य / केंद्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालयों से डिग्रीधारी है, जो आई०सी०ए०आर०/ यू०जी०सी० द्वारा मान्यता प्राप्त हो पात्र होंगें। इसके अतिरिक्त अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी / कृषि विषय में इण्टरमीडिएट योग्य प्रार्थी पर विचार किया जायेगा। लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों का चयन जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जायेगा। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को अधिकतम् 05 वर्ष की छूट होगी। पात्र अभ्यर्थियों में जिनकी जन्मतिथि पहले होगी उन्हे वरियता दी जायेगी। उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को राज्य सरकार द्वारा निम्न सुविधायें प्रदान की जायेंगी जो इस प्रकार है कृषि व्यवसाय गतिविधियों के लिये लाइसेन्स प्राप्त करने में सहायता, तथा लाईसेंन्स फीस के व्यय की प्रतिपूर्ति ।एग्रीजंक्शन स्थापना के लिये बैंको से लोन प्राप्त करने में सहायता तथा 7.5 प्रतिशत की दर से, ऋण पर ब्याज अनुदान की व्यवस्था है। यह अनुदान बैंक इन्डेड सब्सिडी के रुप मे रखा जायेगा तथा वर्ष की समाप्ति पर के खातें में क्रेडिट कर दिया जायेगा।
स्वतंत्र कृषि केन्द्र की स्थापना हेतु कृषि व्यवसायिओं को प्रशिक्षण प्रदान करना तथा लघु कृषि यंत्रों को अनुदानित दर पर किराये पर उपलब्ध कराया जाना ।
इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने कम्प्यूटरीकृत आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक अंक-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, सेवायोजन कार्यालय से पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं जन्मतिथि प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति, एक फोटो के साथ उप कृषि निदेशक, कुशीनगर के कार्यालय में 20 फरवरी तक अनिवार्य रुप से जमा करें। आवेदन पत्र पर आवेदित विकास खण्ड अवश्य अंकित करें।

rkpshomnath

Recent Posts

रामलीला में अहिल्या उद्धार और गंगा अवतरण की लीला का मंचन

बहराइच/मिहींपुरवा (राष्ट्र की परम्परा)। नगर पंचायत मिहींपुरवा के रामलीला मैदान में श्री रामलीला ट्रस्ट (रजि.)…

2 hours ago

गोलवाघाट-झिंगहाघाट मार्ग निर्माण में तेजी लाने के निर्देश

30.56 करोड़ रुपये से बन रही फोरलेन सड़क और सरयू नदी पर पुल, डीएम ने…

2 hours ago

करजहाँ मोड़ पर सीआरपीएफ जवान की लगाई जाय प्रतिमा- कनकलता सिंह

बरहज/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) जिले के बरहज थाना क्षेत्र अंतर्गत करजहाँ गाँव निवासी रामानंद यादव का…

2 hours ago

कलान में तमंचा और दो कारतूस के साथ वांछित आरोपी गिरफ्तार

शाहजहांपुर( राष्ट्र की परम्परा)lकलान पुलिस ने मारपीट गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी देने…

2 hours ago

डीएम ने 70वीं जनपदीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का किया शुभारंभ

41 विद्यालयों के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और जिम्नास्टिक प्रदर्शन ने बांधा समां…

2 hours ago

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने को 17 और 24 अक्टूबर को विशेष अभियान

नए मतदाताओं को भी मिलेगा मौका, आवेदन जमा करने पर रसीद देना अनिवार्य गोरखपुर (राष्ट्र…

2 hours ago