सिकंदरपुर /बलिया (राष्ट्र की परम्परा)।दीपावली व छठ पूजा को देखते हुए जिलाधिकारी के आदेश के बाद स्थानीय तहसील प्रशासन ने पटाखा दुकानदारों के लिए सख्त आदेश जारी कर दुकानों पर कम पटाखा रखने का निर्देश दिया है । कहा है कि किसी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी । पत्र जारी कर दीपावली से एक सप्ताह पहले वाले आतिशबाजी बेचने वाले दुकानदारों को अवगत कराया है की अपना लाइसेंस एक सप्ताह वाले ले लें उसके बाद नहीं जारी किया जाएगा। पटाखा से होने वाले दुर्घटनाओं को रोकने के लिए शासन द्वारा 03 अक्टूबर से सात दिन तक का विशेष अभियान भी चलाया है । उप जिलाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि लाइसेंस लेने वाले केदुकानदारों को सरकार की गाइड लाइन के अनुसार ही दुकान लगाई जाएगी । प्रति दुकान 8 से 10 फीट की दूरी पर स्थापित होगी । दुकानदार अपनी दुकानों पर अधिक 5 किलो से 10 किलो तक ही पटाखा रख सकते हैं जो एक्स्ट्रा पटाखे होंगे वह अपने गोदाम पर रखे रहेंगे इससे घटना कम होने की संभावना रहेगी । तहसील क्षेत्र में कोई अनुज्ञप्ति प्राप्त (लाइसेंसी धारक) पटाखा / आतिशबाजी विक्रेता नहीं है। तहसील सिकन्दरपुर पअन्तर्गत कोई अवैध पटाखा निर्माण सम्बन्धी कारखाना अवैध भण्डारण नहीं होगा अगर कोई पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कारवाई की जाएगी।
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