जनपद में धारा 144 दो माह के लिए लागू

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा) वर्तमान समय में ईदुज्जुहा (बकरीद), व मोहर्रम का त्योहार एवं स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम आयोजित होने एवं विभिन्न संगठनों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जाने के कारण कानून एवं शान्ति व्यवस्था प्रभावित होने की सम्भावना होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) गौरव श्रीवास्तव ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पूर्व पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल 2023 को विखण्डित करते हुए 16 जून 2023 से 15 अगस्त 2023 तक (दो माह) के लिए द०प्र०सं० की धारा-144 के अर्न्तगत निर्धारित आदेश जारी किया है, जो पूरे जनपद में प्रभावी रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट ने द०प्र०सं० की धारा-144 के अर्न्तगत निर्देशित किया है कि जिन स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र यथा लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाना हो उसकी आवाज धीमी एवं निर्धारित डेसिबल मानक के अनुसार रखी जायेंगी, ताकि इससे अन्य किसी को कोई परेशानी न हो। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धार्मिक स्थल को न तो क्षति पहुंचायेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी धर्म विशेष की भावनाओं को उद्वेलित करने अथवा साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाने का कार्य नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाला कैसेट न तो बजायेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र से प्रसारित करेगा।
जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले पोस्टर न चिपकायेगा, न किसी दीवार पर कोई धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली बातें लिखेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र लेकर नहीं चलेगा और न ही किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ अपने पास रखेगा। विशेष परिस्थितियों में जिला मजिस्ट्रेट, उप जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेने के बाद ही कोई व्यक्ति लाइसेन्सी अस्त्र-शस्त्र लेकर चल सकेगा। यह प्रतिबन्ध सिख समुदाय के व्यक्तियों को कृपाण धारण करने, वृद्ध, दिव्यांग, बीमार अथवा अंधे व्यक्तियों के लाठी का प्रयोग करने पर लागू नहीं होगा। परीक्षा केन्द्र पर तैनात सुरक्षा कर्मियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल पर जाने की अनुमति न दी जाय तथा इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को भा०द०वि० की धारा-188 के अंतर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जाय । जनपद में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा किसी अन्य के घर की छत पर ईंट-पत्थर आदि एकत्र नहीं करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की अफवाह सोशल मीडिया के माध्यम से या अन्य किसी भी माध्यम से न तो प्रसारित करेगा और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति धार्मिक उन्माद पैदा करने वाले किसी प्रकार का एस०एम०एस०/ एम०एम०एस० / वॉट्सएप्प मैसेज / ट्वीट न तो प्रसारित करेगा, न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति न तो किसी प्रकार की पंचायत / महापंचायत बुलायेगा और न ही इस प्रकार के किसी पंचायत में भाग लेगा। जनपद में कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल / पूजा स्थल के आस-पास किसी भी प्रकार प्रतिबंधित जानवर के साथ संचरण नहीं करेगा और न ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा।
जनपद में कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून एवं शान्ति व्यवस्था बिगड़ने की सम्भावना हो। जनपद में कोई भी व्यक्ति जहाँ परीक्षा चल रही है, वहां परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्रों के आस-पास 100 मीटर की परिधि में 05 या 05 से अधिक लोग एकत्रित नहीं होंगे। जनपद में किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा केन्द्रों के आस-पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग तथा परीक्षा परिसर में मोबाईल फोन, ब्लूटूथ, अन्य संचार संबंधी उपकरण एवं आई०टी० गजेट्स ले जाना पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। परीक्षा की समाप्ति तक किसी भी अभ्यर्थी अथवा प्रश्न पत्र को परीक्षा केन्द्र से बाहर न जाने दिया जाये । परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन हेतु परीक्षा केन्द्र से 01 कि०मी० की परिधि में फोटो कांपियर एवं स्कैनर का संचालन परीक्षा अवधि में पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा ।

rkpnews@desk

Recent Posts

सीमा पार बाइक तस्करी का नेटवर्क ध्वस्त, सोनौली पुलिस ने तीन वाहन चोर दबोचे

जिले के चार थाना क्षेत्रों में हुई वाहन चोरियों का खुलासा- नेपाल में बेच दी…

15 hours ago

35 हजार की रिश्वत लेते दबोचा गया आरक्षी

जैतीपुर थाने में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई विवेचना निस्तारण के नाम पर मांगी…

15 hours ago

उच्च शिक्षा में डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने हेतु बीबीएयू के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित

लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन (सीईसी)…

15 hours ago

बाढ़ से निपटने को महराजगंज तैयार, चारों तहसीलों में एक साथ हुआ मेगा मॉक ड्रिल

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। संभावित बाढ़ आपदा के दौरान त्वरित राहत एवं बचाव कार्य सुनिश्चित…

16 hours ago

सैनिक बंधु बैठक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं पर हुई सुनवाई, अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) चंद्रेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में…

16 hours ago

जिला पुस्तकालय के विकास और सुविधाओं के विस्तार पर जोर, समिति बैठक में कई प्रस्तावों पर चर्चा

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी आलोक कुमार की अध्यक्षता में जिला पुस्तकालय समिति…

16 hours ago