मुंबई (राष्ट्र की परम्परा) चुनाभट्टी स्थित सप्तऋषि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड की वर्तमान समिति को महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 की धारा 75(5), 77(अ) और 82(4) का उल्लंघन करने के आरोप में पद से बर्खास्त कर दिया गया है। साथ ही समिति सदस्यों को अगले पाँच वर्षों तक चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
29 सितंबर 2024 को हुई एजीएम मीटिंग अधूरी छोड़कर जाने वाली और रजिस्ट्रार को इस्तीफा देने की बात कहने वाली यही समिति अब पद से हटा दी गई है।
सोसायटी सदस्यों ने आरोप लगाया था कि पिछले साल हुई एजीएम में जमा राशि बाँटने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था, लेकिन लगभग 11 महीने बाद दबाव और आशंका के चलते राशि वितरित की गई। इस दौरान अलग-अलग प्रकार के फॉर्म भरवाए गए, संमती पत्र की माँग की गई, और अंततः सभी से रसीद पर हस्ताक्षर करवाए गए। यह रसीद सोसायटी के लेटरहेड पर ली गई और उस पर रेवेन्यू स्टाम्प भी लगाया गया।
सदस्यों का कहना है कि इस तरह की तानाशाही चलाने वाली समिति का पद से हटना राहत की बात है। सवाल उठाया जा रहा है कि बिल्डर से 25 लाख रुपये का दावा करने वाली यही समिति आम सदस्यों को न्याय कैसे दिला पाती?
सूत्रों के अनुसार, अभी और भी कई फैसले आना बाकी हैं, लेकिन फिलहाल समिति को बर्खास्त कर अयोग्य ठहराया गया है।
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