जिलाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक
मऊ ( राष्ट्र की परम्परा ) । जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने निर्देशानुसार भारत के संविधान 1950 के अनुच्छेद 324 धारा 21 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अन्य लागू प्रावधानों और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार में मतदाता सूची के गहन पुननिरीक्षण के बीच करोड़ों की संख्या में मतदाताओं ने फॉर्म भरा है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदाता बिना दस्तावेज के भी फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। ड्राफ्ट रोल में शामिल होने के लिए फॉर्म भरना अनिवार्य है अगर कोई मतदाता बिना दस्तावेज दिए फॉर्म जमा करेगा तो भी उसे नाम ड्रॉप रोल में शामिल किया जाएगा। अगर मतदाता के पास आयोग के सुझाव 11 दस्तावेज में से कोई दस्तावेज नहीं है तो ईआरओ स्थानीय स्तर पर जाकर उसका वेरिफिकेशन करेंगे मतदाता की आयु जानेंगे, आसपास के लोगों से बातचीत करेंगे और अन्य उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर फैसला करेंगे। अगर ईआरओ संतुष्ट हुए तो मतदाता का नाम फाइनल रोल में आ जाएगा। उन्होंने बताया कि 11 दस्तावेजों में पहला केंद्र,राज्य या पीएसयू के नियमित कर्मचारी/पेंशन भोगी का पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, दूसरा 01.07.1987 से पूर्व निर्गत किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाण पत्र/दस्तावेज, तीसरा जन्म प्रमाण पत्र , चौथा पासपोर्ट, पांचवा मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, छठा स्थाई निवास प्रमाण पत्र, सातवां वन अधिकार प्रमाण पत्र, आठवां जाति प्रमाण पत्र, नौवा राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, दसवां राज्य/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर एवं 11वां सरकार का कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र हो। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने समस्त उप जिलाधिकारी एवं खंड विकास अधिकारी को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने की निर्देश दिए। इसके उपरांत उन्होंने बीएलओ को घर-घर जाकर कम से कम तीस रिक्त फॉर्म 6 के साथ रिक्त घोषणा पत्र अपने साथ रखने एवं नए मतदाता के रूप में नामांकन करने वाले किसी भी व्यक्ति को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति जल्द से जल्द करने को कहा जिससे मतदाता सूची तैयार करने में किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े एवं तैयार मतदाता सूची शुद्ध एवं स्वच्छ हो। इसके अलावा जिलाधिकारी द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के बारे में समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को विस्तार पूर्वक बताया एवं इसका अनुपालन करने को कहा।
बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी श्री सत्य प्रिय सिंह, समस्त उप जिलाधिकारी समस्त तहसीलदार समस्त खंड विकास अधिकारी, आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष अवधेश मौर्य, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष रामकरन यादव, कांग्रेस पार्टी के जिला महासचिव हफिजुररहमान अंसारी, अपना दल से अरशद अंसारी, सीपीआई से वीरेंद्र कुमार ,समाजवादी पार्टी से रामधनी चौहान, भारतीय जनता पार्टी से सचिंद्र सिंह एवं बसंत कुमार उपस्थित रहे।
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