इंटरनेशनल ऑनलाइन ठगी करने वाले बड़े गिरोह को पुलिस ने धर दबोचा

वाड़ा (भिवंडी) पुलिस को मिली बड़ी सफलता

मुम्बई(राष्ट्र की परम्परा)
अनधिकृत कॉल सेंटर चलाने और विदेशी नागरिकों को ठगने वाले एक संगठित गिरोह के 23 लोगों को वाड़ा (भिवंडी) पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी वाडा तालुका के नाणे गांव की सीमा में मेगाविला नामक एक आवासीय परियोजना की एक इमारत में अनधिकृत फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे।
सूचना पर पुलिस ने नाणे स्थित मेगाविला प्रोजेक्ट की एक बिल्डिंग में छापा मारा तो पता चला कि कुल 23 आरोपी और उनके साथी 6 फ्लैटों में अनाधिकृत कॉल सेंटर चला रहे थे।
पुलिस ने जब इस संबंध में पूछताछ की तो उक्त आरोपियों ने कबूला कि आपस में मिलीभगत कर अवैध रूप से लैपटॉप और मोबाइल के माध्यम से इंटरनेट का उपयोग कर एक्स-लाइट, आईबीम, एक्स ऐप का उपयोग कर कनाडा के नागरिकों के मोबाइल फोन नंबर, नाम और अन्य जानकारी प्राप्त कर ली। कस्टमर द्वारा अमेज़ॅन ऐप्स पर ऑर्डर दिए गए आइटम, सामग्री, उपहार या अन्य महंगी वस्तुओं के ऑर्डर रजिस्टर्ड होने का नाटक करते हुए कस्टमर को कॉल किया जाता हैं, अगर ऑर्डर कैंसिल करना है तो ऑर्डर रद्द करने के लिए 1 दबाने की सलाह देते थे।यदि संबंधित व्यक्ति ने 1 नंबर दबाया तो संबंधित व्यक्ति का फोन फर्जी कॉल सेंटर से कनेक्ट हो जाएगा। यदि उक्त फोन कनेक्ट हो जाता है, तो आरोपी इसमें उस व्यक्ति से निर्धारित स्क्रिप्ट के अनुसार बात करेगा और उसके अनुसार संबंधित व्यक्ति से जानकारी लेने के बाद, संबंधित व्यक्ति को एक रोबोटिक कॉल/वॉइस कॉल करेगा और कहेगा कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी, आपके विरुद्ध और उन्हें बिटकॉइन वॉलेट के माध्यम से कुछ राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता हैं।इस तरह आरोपियों ने उपरोक्त ऐप्स का इस्तेमाल कर कनाडा और अन्य देशों के नागरिकों को ठगी का शिकार बनाया है।
यह गोपनीय सूचना पुलिस अधीक्षक बालासाहब पाटिल को प्राप्त हुई। इस जानकारी के आधार पर, जव्हार के उपविभागीय अधिकारी शैलेश काले, वाडा के पुलिस निरीक्षक, सुरेश कदम, पुलिस निरीक्षक-वाडा पुलिस स्टेशन ने एक पुलिस टीम का गठन किया और उक्त स्थान पर छापा मारने और कार्रवाई करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए।
तदनुसार, पुलिस ने एक टीम का गठन किया और 14 जुलाई को सुबह 12.00 बजे उक्त 23 आरोपियों और उनके अन्य साथियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ वाडा पुलिस स्टेशन में जी.आर.नं. के तहत मामला दर्ज किया। 275/2023 भा.द.वि.स. धारा 420, 419, 120 (बी) 188, 201, 34 के साथ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, 66 (डी), 66, 75 के साथ भारतीय वायरलेस सैटेलाइट अधिनियम 1933 की धारा 5 दर्ज की गई है। अपराध की आगे की जांच पी.एन. /अनिल विभुते, स्थानीय अपराध शाखा, पालघर कर रहे हैं।

rkpnews@desk

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