कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा) गुरुवार को सहायक आयुक्त सहकारिता शिवजी यादव ने जनपद के सभी कृषको को अवगत कराया है कि, सहकारिता विभाग के माध्यम से रवी अभियान माह दिसम्बर 2022 तक फास्फेटिक उर्वरक लक्ष्य 8774 मै0टन एवं यूरिया का 10146 मै0टन का निर्धारित किया गया है, जिसके सापेक्ष्य जनपद में कुल उपलब्धता फास्फेटिंक 8120 मै0टन एवं यूरिया 6820 मै0 टन अबतक रहा है। जिसमें से कुल फास्फेटिंक 8047 मै0टन एवं यूरिया 6389 मै0टन का वितरण किसानों / सहकारी समितियों के कृषको को किया जा चुका है।
तथा सहकारी समितियों एवं पीसीएफ कृषक सेवा केन्द्रो पर 335 मै0टन यूरिया एवं 78 मै0टन डीएपी उपलब्ध है। वर्तमान में डीएपी० की अत्यधिक मॉग नही है।
उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि जनपद में समितियों, पीसीएफ० एवं इफको के कृषक सेवा केन्द्रो पर इफको की दानेदार यूरिया के स्थान पर तरल इफको यूरिया (नैनो यूरिया) मूल्य 225.00 रू० प्रति बोतल है,और इसका भरपुर स्टाक उपलब्ध है, जिसका वितरण किसानो में उचित दर पर किया जा रहा है। अबतक जनपद के कृषको को रवी अभियान में 77122 बोतल का बितरण किया जा चुका है। साथ ही साथ पीसीएफo बफर गोदाम में भी 21152 बोतल (500 मिलीमीटर) इफको नैनो यूरिया का स्टाक उपलब्ध है, जिसका प्रेषण उपरोक्त उर्वरक बिकी केन्द्रों को किया जा रहा है। कृषक बन्धुओ से अपील है कि, नैनो यूरिया रवी फसल के लिये बहुत ही उपयोगी है, जिसका प्रयोग अपनी फसल में छिड़काव के रूप में सुगमता पूर्वक कर सकते है।
सहायक आयुक्त सहकारिता ने बताया कि जिलाधिकारी कुशीनगर के अनुरोध पर जनपद को 23 दिसम्बर को समय 12.30 बजे, तक एक रैक यूरिया एवं एक रैक डीएपी उर्वरक का स्टाक प्राप्त हो रहा है, जिसमें से जनपद को 1250 मै0टन यूरिया एवं 1250 मै0टन डीएपी० प्राप्त होने की सम्भावना है। साथ ही साथ तीन फुल रैक यूरिया माह दिसम्बर 2022 तक उपलब्ध कराने हेतु अपर मुख्य सचिव कृषि, उ०प्र० शासन लखनऊ से अनुरोध किया गया है।
उन्होंने किसानों भाईयों से अपील किया है कि, उपरोक्त उर्वरक बिक्री केन्द्र पर अपना मोबाईल नम्बर व आधार कार्ड एवं जोतबही की छाया प्रति, प्रस्तुत कर अपनी वर्तमान आवश्यकता को देखते हुये उर्वरक प्राप्त करे। जनपद में उर्वरक की कोई कमी नही है। किसी भी दशा में उर्वरक अधिक मात्रा में कदापि न ले।
जिलाधिकारी द्वारा जनपद के समस्त उर्वरक बिक्री केन्द्र प्रभाारियों को यह भी सख्त चेतावनी दी गयी है कि, निर्धारित दर पर ही किसानों को उर्वरक की बिक्री की जाय। कही से भी ओभर रेटिंग की शिकायत प्राप्त होने पर दोषी के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही की जायेगी।
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