नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)भारत में कर व्यवस्था में बड़ा बदलाव सोमवार, 22 सितंबर से लागू होने जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के निर्णय के अनुसार अब देश में जीएसटी की मुख्य दरें घटाकर केवल दो रह जाएंगी—5% और 18%।
इसके साथ ही, एक विशेष दर 40% भी लागू की गई है, जो केवल चुनिंदा विलासिता और हानिकारक उत्पादों पर लगेगी। इसमें पान मसाला, सिगरेट और कार्बोनेटेड पेय पदार्थ शामिल हैं।
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विशेषज्ञों के अनुसार इस बदलाव से टैक्स ढांचे को सरल बनाने और आम उपभोक्ता पर बोझ घटाने का प्रयास किया गया है। 5% की दर मुख्य रूप से रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होगी, जबकि 18% की दर अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लागू रहेगी।
वित्त मंत्रालय का कहना है कि नए कर ढांचे से पारदर्शिता बढ़ेगी, टैक्स चोरी पर अंकुश लगेगा और राजस्व संग्रहण में स्थिरता आएगी। वहीं, आम जनता के लिए कई वस्तुएं सस्ती होने की उम्मीद जताई जा रही है, हालांकि विशेष दर से प्रभावित उत्पाद महंगे हो जाएंगे।
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आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि यह सुधार भारत की कर व्यवस्था को और अधिक सरल और व्यवहारिक बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है।
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