बलिया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। थाना चितबड़ागांव पुलिस ने अपहरण और पाक्सो एक्ट से जुड़े संवेदनशील मामले में एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए नाबालिग अपहृता को सकुशल बरामद कर लिया और मुख्य अभियुक्त बाबूराम राजभर को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (दक्षिणी) कृपा शंकर के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी सदर राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई।
21 नवंबर को दर्ज हुआ था मामला
वादी द्वारा 21 नवंबर 2025 को दर्ज कराई गई तहरीर में बताया गया था कि 14 नवंबर को उसकी नाबालिग पुत्री को बाबूराम राजभर बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। मामले में प्रारंभिक रूप से मु.अ.सं. 205/25, धारा 137(2), 87 BNS के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
पीड़िता की बरामदगी और बयान के आधार पर पुलिस ने धाराओं में वृद्धि करते हुए 65(1) BNS तथा पाक्सो एक्ट की धारा 5L/6 भी शामिल की।
12 दिसंबर को आरोपी गिरफ्तार
थानाध्यक्ष दिनेश पाठक और उनकी टीम वांछित अभियुक्तों की तलाश में निकली थी तभी धर्मापुर चौराहे के पास कारो रोड से 21 वर्षीय अभियुक्त बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय भेज दिया गया।
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गिरफ्तार अभियुक्त व बरामद अपहृता
• अभियुक्त: बाबूराम पुत्र बलेसर राजभर, निवासी बसुदेवा
• बरामद अपहृता: कु. काजल राजभर
पुलिस टीम में शामिल
थानाध्यक्ष दिनेश पाठक, उपनिरीक्षक फूलचन्द्र यादव, कांस्टेबल हिमांशु सोनकर तथा महिला कांस्टेबल प्रिया सिंह।
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