विवाह के माह भीतर डीपीओ को देना होगा मिले उपहारों की लिस्ट

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला प्रोबेशन अधिकारी सतीश चंद्र ने बताया कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम-1961 के तहत सभी प्रकार के विवाह (पंजीकृत अथवा अपंजीकृत) होने के एक माह के भीतर दोनो पक्षों को मिले उपहारों की सूची जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय संत कबीर नगर को उपलब्ध करानी होगी। उपहारों कि लिस्ट में वर-वधू दोनो के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। इससे विवाह के पश्चात होने वाले विवादों के समाधान में मदद मिलेगी। इस अधिनियम के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है।
जिले के सभी मैरिज हॉल, बैकवेट हाल में दहेज प्रतिषेध अधिकारी का मोबाइल नम्बर अंकित कराना अनिवार्य है। मोबाइल नम्बर-7518024042 है। दहेज की रोकथाम को लेकर टोल फ्री नम्बर 181 अथवा 112 पर कॉल करके या जिला प्रोबेशन कार्यालय संत कबीर नगर, कलेक्ट्रेट परिसर खलीलाबाद, कमरा नम्बर-42 में शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।

rkpNavneet Mishra

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