गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)जिला मजिस्ट्रेट कृष्णा करूणेश ने लोक प्रतिनित्व अधिनियम के अन्तर्गत उ0प्र0 विधान परिषद के 03 खण्ड-स्नातक एवं 02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 में मतदान तथा मतगणना दिवस पर लोक शान्ति बनाये रखने, निष्पक्ष, निर्विघ्न एवं शान्तिपूर्ण निर्वाचन के संचालन हेतु गोरखपुर के जनपद में 28 जनवरी 2023 को सायं 4 बजे से 30.01.2023 को मतदान समाप्ति तक एवं मतगणना दिनांक 02 फरवरी 2023 को समस्त आबकारी की थोक एवं फुटकर देशी शराब, विदेशी मदिरा, वीयर, ताड़ी, डिनेचर स्प्रीट/बार अनुज्ञापन भांग, क्लब बार एवं होटल बार, एफ0एल0.9/9ए/16/17 माॅडलशाप की समस्त दुकानों को मतगणना समाप्ति तक बन्द रखे जाने के आदेश दिये है। उन्होंने यह भी बताया है कि इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा।
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