बलिया (राष्ट्र की परम्परा)
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप धारा 376एबी, 506 भादवि तथा धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट के मामले में बलिया की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं. 8 विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) ने अभियुक्त को आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से अभिप्रेत है।) एवं 55 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
प्रकरण 2020 का है। पुलिस ने धारा 376एबी, 506 भादवि व धारा 5एम/6 पाक्सो एक्ट के तहत अविनाश कुमार सिंह पुत्र स्व. रविन्द्र सिंह (निवासी सुल्तानपुर, थाना बांसडीह, बलिया) के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। सम्बन्धित प्रकरण में बलिया पुलिस के मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन शाखा ने शुक्रवार को प्रभावी पैरवी की। अदालत ने धारा 6 पाक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को आजीवन कारावास (जिसका अभिप्राय अभियुक्त के शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए कारावास से अभिप्रेत है) एवं 50 हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। वहीं, धारा 506 भादवि में दोषसिद्ध पाते हुये अभियुक्त को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर अभियुक्त को 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
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