नाबालिक बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को हुआ आजीवन कारावास

एक लाख 28 हजार का अर्थ दण्ड भी लगाया

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा)। अपर सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट वरुण मोहित निगम ने एक वर्ष की बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में 15 कार्य दिवस में सुनाई पूरी करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर एक लाख 28 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना की राशि अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी, जुर्माने की राशि पीड़िता की मां को देने का आदेश दिये हैं। जिससे पीड़िता का समुचित इलाज और पुनर्वास किया जा सके।
कोतवाली नानपारा थाना क्षेत्र के ग्राम निविया शाह मोहम्मद में गांव के ही भोन्दू उर्म लगभग 50 वर्षीय पुत्र कलीमुन रहमान निबिया शाह मोहम्मद पुर नामक व्यक्ति ने एक वर्ष की बालिका को गोद में लेकर पास स्थित सरसों के खेत में लेकर गया और उसके साथ दुष्कर्म किया और जब बालिका की मां ने जब खोज भी शुरू की तो गांव के ही एक व्यक्ति ने बताया कि भोन्दू बालिका को गोद में लेकर खेत की ओर गया है। पीड़िता की मां ने भोन्दू से बालिका को लेने की कोशिश की। जिस पर आरोपी ने उसको धमकी दी। इस मामले में पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने दुष्कर्म, पास्को एक्ट, बाल संरक्षण अधिनियम और एससी एसटी एक्ट के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुये आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया था। पुलिस अधीक्षक वृन्दा शुक्ला ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय पर दाखिल करने के निर्देश दिए थे। मामले की विवेचना में पुलिस उपाधीक्षक नानपारा राहुल पांडेय कर रहे थे। उन्होंने पीड़िता की मां व अन्य गवाहों के बयान दर्ज कर अति शीघ्र आरोप पत्र न्यायालय पर प्रेषित कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह और विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने न्यायालय को बताया कि आरोपी ने गंभीर प्रवृति का अपराध किया है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट ने गवाहों के बयान दर्ज किए। न्यायाधीश ने भोन्दू पुत्र कलीमुन को मामले में आरोपी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने एक लाख 28 हजार के अर्थ दण्ड से भी आरोपी को दंडित किया है। अर्थ दण्ड अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी।

rkpnews@desk

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