देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)
जिला कृषि रक्षा अधिकारी इरम ने बताया कि शासन एवम जिलाधिकारी, देवरिया के निर्देश के क्रम में कीटनाशक विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों पर सघन जांच/ छापेमारी की कार्यवाही की गई जिसके लिए चार टीम बनाई गई थी। टीम द्वारा कुल 12 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया ,कुल 10 संदिग्ध रसायनों के नमूने प्रयोगशाला विश्लेषण हेतू आहरित किए गए। बिना कैश मेमो/पक्की रसीद जारी न करने, लाइसेंस पर अंकित पीसी से इतर पाए गए कीटनाशी के विक्रय, छापे की सूचना पर दुकान बंद कर विक्रेताओं के पलायित होने एवम अन्य अनियमितताओ के कारण 5 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस का निलंबन किया गया एवम 6 प्रतिष्ठानों को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि कीटनाशी अधिनियम,1968 के प्राविधान के अंतर्गत कृषकों को कैश मेमो दिया जाना अनिवार्य है।साथ ही विक्रेताओं को जारी कीटनाशी लाइसेंस पर अंकित उत्पादन/विनिर्माता फर्म के प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के इतर कीटनाशी विक्रय करने पर दंडित किया जायेगा।विक्रेता फर्म की पीसी नियमानुसार आवेदन देकर लाइसेंस पर अंकित करा सकते हैं।
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