चार्जशीट लगाने के नाम पर रिश्वत लेने के आरोप में दरोगा निलंबित, प्राथमिकी दर्ज

बलिया(राष्ट्र की परम्परा) बांसडीहरो विवेचना में चार्जशीट लगाने के लिए वादी से रिश्वत लेने का आरोप बांसडीहरोड थाने में तैनात उपनिरीक्षक रमाशंकर यादव पर लगा है। दरोगा के खिलाफ प्रथम दृष्टया दोष की पुष्टि होने पर एसपी ओमवीर सिंह के आदेश पर थानाध्यक्ष की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज की गई है।

आरोप है कि उपनिरीक्षक रमाशंकर यादव ने एक प्राथमिकी में आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए अलग-अलग समय में अपने बैंक खाते में अलग-अलग समय पर मंगवाई। इस दौरान उसने वादी से मुकदमे में लगी धाराओं को बनाए रखने का आश्वासन दिया था। जबकि इसी मुकदमे में आरोपी ने उच्चाधिकारियों से घटना में गलत ढंग से मुकदमा दर्ज करने की शिकायत की। मामले में उच्चाधिकारियों

वादी की शिकायत पर मामले की जांच में दोषी मिलने पर हुई कार्रवाई

मुकदमे में धाराओं को हटाने के बाद कथित तौर पर कुछ पैसे लौटाए

के हस्तक्षेप किया तो मामला गंभीर हो गया।

दरोगा ने वादी से पैसे भी ले लिए और मुकदमे में धाराओं को हटाने के वाद कथित तौर पर कुछ पैसे लौटाए।

लेकिन वादी ने उच्चाधिकारियों से उपनिरीक्षक पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया। खाते में पैसे भेजने की डिटेल व बातचीत की रिकॉर्डिंग भी प्रस्तुत की। मामले में जांच के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर उपनिरीक्षक रमाशंकर यादव को निलंबित कर दिया गया।

शिकायतकर्ता द्वारा तहरीर न दिए जाने पर थानाध्यक्ष बांसडीहरोड वंश बहादुर सिंह ने स्वयं थाने पर उपनिरीक्षक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा किया

न्यायालय के आदेश पर पांच के खिलाफ प्राथमिकी

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के केवरा में जमीन की पैमाइश के बाद राजस्व विभाग की ओर से लगाए गए पत्थरों को उखाड़ने और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में एसीजेएम प्रथम ने मुकदमे का आदेश दिया। बांसडीह पुलिस ने एक ही परिवार के अशोक कुमार सिंह सहित पांच लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।मामला क्षेत्र के ग्राम केवरा का है। सुरहिया निवासी चंपा देवी ने अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था कि उन्होंने 2017 में केवरा में जमीन खरीदी थी। जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए एसडीएम बांसडीह ने आदेश जारी किया था। इसके अनुपालन में राजस्व टीम ने पत्थर नसब कर सीमांकन किया था। आरोप है कि मुकदमा दर्ज किया।थानाध्यक्ष ने कहा कि विभागीय
विपक्षियों ने पत्थरों को उखाड़ दिया। पीड़िता के अनुसार, आठ नवंबर को जब अशोक कुमार सिंह, अजीत व अन्य सहयोगियों ने पत्थरों को उखाड़ना शुरू किया तो विरोध करने पर पीड़िता और उसके पति को पीटने की धमकी दी गई। पीड़िता ने अदालत में वाद दायर किया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय ने संबंधित थाने को तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। पुलिस ने अशोक कुमार सिंह, अजीत, शैल कुमारी, रूबी और शिव कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसडीह के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। विवेचना की जा रही है। कार्रवाई के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है।

rkpnews@desk

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