देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। अपर जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व)/मुख्य राजस्व अधिकारी रजनीश राय ने बताया है कि जनपद में जिलाधिकारी को प्रेषित पुलिस अधीक्षक की आख्या के आधार पर धारा-3/4 उ0प्र0 गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी, जिसके परिप्रेक्ष्य में अपर जिला मजिस्ट्रेट(भू-राजस्व )/मुख्य राजस्व अधिकारी देवरिया के न्यायालय से छह लोगो माह मई में 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है और संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश का तामीला कराने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला बदर किए गए लोग क्षेत्र में अशांति का कारण है, जिनका जिले में रहना शान्ति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और आम जनमानस के दृष्टिकोण से उचित नही है।
गौरी बाजार थाना अन्तर्गत दीपक यादव पुत्र राधेश्याम यादव निवासी पननहा, भाटपाररानी थाना अन्तर्गत मल्लू साहनी पुत्र वशिष्ठ साहनी निवासी करमुहा, रुद्रपुर थाना अन्तर्गत कृष्ण मोहन निषाद पुत्र रमाशंकर निषाद निवासी शिवपुर पडरही व सत्यानंद निषाद पुत्र रमाशंकर निषाद निवासी शिवपुर पडरही, मदनपुर थाना अन्तर्गत रेयाज अहमद पुत्र नासिर अहमद निवासी मदनपुर तकिया मोहल्ला तथा रुदल यादव पुत्र लालबाबू यादव निवासी धरमखोर दूबे को आपराधिक कृत्य हेतु जिला बदर किया गया है।
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