Friday, October 17, 2025
Homeउत्तर प्रदेशअद्यतन अवधि में नवीनीकृत न होने की दसा में, निर्माण श्रमिक लाभ...

अद्यतन अवधि में नवीनीकृत न होने की दसा में, निर्माण श्रमिक लाभ के पात्र नही होंगे

कुशीनगर(राष्ट्र की परम्परा)
सहायक श्रम आयुक्त विजय प्रताप यादव ने बताया कि, जिलाधिकारी कुशीनगर की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक में उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत, जनपद कुशीनगर के पात्र निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं पूर्व के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को उनकी अद्यतन अवधि के लिए नवीनीकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। अद्यतन अवधि में नवीनीकृत न होने की दशा में निर्माण श्रमिक लाभ के पात्र नहीं होंगे।
सहायक श्रम आयुक्त ने श्रमिक बंधुओं से अपील किया है कि, श्रमिक बंधु पंजीकरण की तिथि के एक वर्ष उपरान्त की अवधि के भीतर ही अपना नवीनीकरण अपने नजदीकी जन सेवा केन्द्रों या UPBOCW की वेवसाइट से स्वयं करावें साथ ही जनपद के समस्त मनरेगा एवं ईंट-भट्ठा श्रमिकों (आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष तक) को उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत (दो फोटो, आधारकार्ड और बैंक पासबुक की छायाप्रति के साथ निर्माण श्रमिक के रूपमें गत 12 महीनों में 90 दिनों तक का कार्य करने का प्रमाण-पत्र) के साथ, अपना पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराकर बोर्ड द्वारा आच्छादित महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए, अपने निकटतम जनसेवा केन्द्र से ऑनलाइन आवेदन कर योजनाओं का लाभ प्राप्त करें।
साथ ही उन्होनें यह भी स्पष्ट किया है कि, श्रमिक पंजीयन शुल्क एवं अंशदान हेतु विलम्ब शुल्क या शास्ति के रूप में संदेय धनराशि में पंजीकरण की धनराशि रूपये- 20/- एक बार एवं अंशदान की धनराशि रूपये- 20/- प्रत्येक वर्ष की दर से (अधिकतम तीन वर्षों तक) देय होगी। श्रमिक बंधु अधिक जानकारी के लिए श्रम कार्यालय पडरौना, कसया एवं हाटा से सम्पर्क कर सकते हैं।

RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments