39 साल पुराने मामले में अदालत ने माना फरार, विधायक बोले – न्यायालय का आदेश समझ से परे
मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। समाजवादी पार्टी के घोसी विधायक सुधाकर सिंह को अदालत ने 39 साल पुराने एक मामले में फरार घोषित कर दिया है। यह मामला वर्ष 1986 का है, जब मऊ जनपद के दोहरीघाट क्षेत्र स्थित 400 केवी विद्युत उपकेंद्र पर विरोध प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और शासकीय कार्य में बाधा के आरोपों में मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में सुधाकर सिंह समेत अन्य को अभियुक्त बनाया गया था।
इस केस में आगामी 10 जुलाई को कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। वहीं, विधायक सुधाकर सिंह ने अदालत के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि, “मेरे ऊपर कुल तीन मुकदमे हैं, जिनमें से दो में मैं नियमित रूप से कोर्ट में हाजिर होता हूं। ऐसे में एक मामले में मुझे फरार घोषित किया जाना समझ से परे है।”
उन्होंने कहा कि वे छात्र जीवन से ही जनहित के मुद्दों पर संघर्ष कर रहे हैं और “जनता की आवाज़ उठाना एक जनप्रतिनिधि का धर्म है।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि घोसी विधानसभा क्षेत्र के गोठ गांव में बिजली विभाग के अधिकारियों की मनमानी से त्रस्त जनता के समर्थन में वे उस समय खड़े हुए थे।
विधायक ने यह भी स्पष्ट किया कि उन्हें कोर्ट के आदेश की जानकारी पहले नहीं थी और अब इस संबंध में निगरानी याचिका दाखिल की गई है।
राजनीतिक हलचल तेज
इस मामले के प्रकाश में आने के बाद मऊ से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक हलचल देखी जा रही है। सवाल यह भी उठ रहा है कि जब विधायक कोर्ट में अन्य मामलों में उपस्थित हो रहे हैं, तो क्या प्रशासनिक लापरवाही के चलते उन्हें फरार घोषित किया गया?
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