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अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर०सी० के माध्यम से वसूली जायेगी रकम

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा) सहायक आयुक्त(खाद्य) रमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया है कि जनपद देवरिया के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत मीट व्यवसायियों के निरीक्षण एवं अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने संग्रहित कर जाँच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०. झाँसी / लखनऊ प्रेषित किये गये थे, जाँच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी थी। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) / न्याय निर्णायक अधिकारी, देवरिया के न्यायालय में बाद प्रस्तुत किया गया था। गौरव श्रीवास्तव, न्याय निर्णायक अधिकारी, देवरिया के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त 12 वादों पर रू0 920000/- ( नौ लाख बीस हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर०सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी।
मेसर्स मद्धेशिया स्वीट्स हाउस, प्रो0 रमेश चन्द्र पुत्र चन्द्रभान, निवासी लखना उर्फ डोमडीहा, पोस्ट व थाना भाटपारानी खाद्य पदार्थ छेने की मिठाई पर 35 हजार, अनोज कुमार पुत्र राजाराम, निवासी ग्राम व पोस्ट मथुरा छापर, थाना रामपुर कारखाना खाद्य पदार्थ होमोजेनाइज्ड स्टैण्डराइज्ड मिल्क पर 60000, सुजीत कुमार जायसवाल पुत्र रामजी जायसवाल निवासी आर्य चौक भाटपाररानी खाद्य पदार्थ रस्क पर 60 हजार, तारकेश्वर प्रजापति पुत्र शिव प्रसाद प्रजापति महुई रोड भलुअनी खाद्य पदार्थ पनीर पर 10 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
बजरंग दास पर 20 हजार, रवि प्रताप बरनवाल पर 20 हजार, शिव प्रताप बरनवाल पर 20 हजार, राम प्रताप बरनवाल पर 20 हजार पुत्र गण काशीनाथ बरनवाल, निवासी जलकल रोड देवरिया आपूर्तिकर्ता अडानी बिलमार लि0 मौजा हरिया भावपार तहसील सदर गोरखपुर जनपद गोरखपुर पर 125000, विनिर्माता एम0पी0 एडबिल आयल एण्ड फूड प्रा0लि0 मेरेना म0प्र0 पर 200000 खाद्य पदार्थ सरसों का तेल(फार्चून ब्रान्ड) पर कुल 405000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
प्रदीप मद्धेशिया पुत्र छोटेलाल मद्धेशिया निवासी पिपरपाती खुखून्दू, पोस्ट व थाना खुखून्दू खाद्य पदार्थ खोया पर 10 हजार, गोकुल स्वीट्स रामायण यादव, पुत्र रमेश यादव निवासी मेन रोड सलेमपुर पोस्ट व थाना सलेमपुर खाद्य पदार्थ खोया पर 70 हजार, गोकुल स्वीट्स रामायण यादव, पुत्र रमेश यादव निवासी मेन रोड सलेमपुर पोस्ट व थाना सलेमपुर खाद्य पदार्थ छेने की मिठाई पर 60 हजार, सतीष कुमार गुप्ता पुत्र गौरी शंकर गुप्ता निवासी खुखुन्दू खाद्य पदार्थ पनीर पर 60 हजार, दुर्गेश गुप्ता पुत्र हरखचन्द्र गुप्ता निवासी कुशवाहा गेट उमानगर खाद्य पदार्थ सरसो का तेल पर 60 हजार, मुन्ना पुत्र शकील निवासी मु0अबुबकर नगर चीक टोली थाना कोतवाली पर 40 हजार तथा मुस्ताक कुरैशी पुत्र मुस्तफा कुरैशी निवासी अबूबकर नगर चीक टोली थाना कोतवाली पर 50 हजार का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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