मऊ( राष्ट्र की परम्परा ) मंगलवार को स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष अच्छे लाल गुप्ता ने एक प्रेस नोट जारी कर बताया कि न्यायालय परिषर के एडीआर विल्डिंग में संचालित स्थायी लोक अदालत में जनपदवासी त्वरित व सुगम न्याय प्राप्त कर सकते है। यहा कोई कोर्ट फीस नही लगती है, पीड़ित चाहे तो स्वयं एक प्रार्थना पत्र देकर अपनी बात न्यायालय के समक्ष रख सकता है। प्रथम चरण में पक्षकारों मध्य सुलहवार्ता कराई जाती है। अधिकांश मामले इसी दौरान निस्तारित हो जाते है, सुलह समझौता के माध्यम से निस्तारित हुवे मामलों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें दोनों पक्षों की जीत होती है, इसमें किसी की हार नही होती।
जिन मामलों में सुलह सम्भव नही हो पाता है, पीठ उस मामले को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित करती है। स्थायी लोक अदालत में हवाई जहाज, ट्रेन, बस, जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल वहन के लिए यातायात सेवा, डाक, तार टेलिफोन सेवा, विजली, बीमा, स्वच्छता से सम्बधी मामलों के साथ अस्पताल व मेडिकल स्टोर, जिला पंचायत, नगरपालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत सहित अन्य मामले देखें जाते है। साथ ही प्रत्येक ऐसे मामले जो आपराधिक न हो, पक्षकार सुलह समझौता के माध्यम से उसे समाप्त करना चाहते है, उन मामलों को भी सुना जाता है।
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