नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण 09 मई से 25 मई तक

मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत माह मई 2025 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण माह मई 2025 में दिनांक 09 मई 2025 से 25 मई 2025 के मध्य कराया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय लाभार्थियों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं एवं 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का वितरण कराया जायेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों के मध्य 02 किग्रा० गेहूं तथा 03 किग्रा० चावल प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण कराया जायेगा।
उन्होंने बताया कि समस्त संबंधित उचित दर विक्रेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।

Karan Pandey

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