मऊ ( राष्ट्र की परम्परा )l जिला पूर्ति अधिकारी विकास गौतम ने बताया कि माह जुलाई 2025 के सापेक्ष होने वाले राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं तथा 21 किग्रा० फोर्टिफाइड चांवल (35 किग्रा०) खाद्यान्न तथा पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों / लाभार्थियों को 2.0 किग्रा० गेहूं एवं 3.0 किग्रा० फोर्टिफाइड चावल (कुल 05 किग्रा०) खाद्यान्न प्रति यूनिट निःशुल्क वितरित किया जायेगा। अन्त्योदय कार्डधारकों को त्रैमास अप्रैल, मई व जून, 2025 के सापेक्ष 03 किग्रा० चीनी प्रति कार्ड रु० 18/- प्रति किग्रा० की दर से रु0 54/ में वितरण दिनांक 20 जून 2025 से 10 जुलाई 2025 के मध्य कराया जायेगा। समस्त संबंधित उचित दर विक्रेतागण अपने-अपने दुकान के उक्त आशय की सूचना, सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेंगे। जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी लाभार्थी उक्त दिवस पर अपने उचित दर विक्रेता के यहां से उपरोक्तानुसार आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं।
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