बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारको को सूचित करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया है कि जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत नियमित योजनान्तर्गत 07 से 21 अगस्त के मध्य खाद्यान्न वितरण नियमानुसार किया जायेगा।
उक्त अवधि में प्रत्येक अंत्योदय कार्ड पर चावल के स्थान पर 02 किग्रा बाजरा ‘प्रथम आवक प्रथम पावक’ के सिद्धांतानुसार (विक्रेता के स्टाक में उपलब्धतानुसार) पर वितरण किया जायेगा। इस प्रकार अत्योदय योजनान्तर्गत प्रति कार्ड 14 किग्रा गेहूं, 19 किग्रा चावल व 02 किग्रा बाजरा उपलब्ध तानुसार कुल 35 किया खाद्यान्न) का वितरण किया जायेगा। बाजरा का स्टाक समाप्त हो जाने पर पूर्व निर्धारित मात्रानुसार 14 किग्रा गेहूं 21 किग्रा चावल का वितरण किया जायेगा। पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को 02 किग्रा गेहू व चावल 03 किग्रा प्रति यूनिट (कुल 05 किग्रा प्रति यूनिट) खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। जिन कार्डधारकों के अंगुठा ई.पास मशीन पर आधार प्रमाणी करण में असफल हो जायेंगे, उन्हें मोबाइल पर ओ0टी0पी0 आधारित प्राक्सी के माध्यम से 21 अगस्त को वितरण किया जायेगा।
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