संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिला समाज कल्याण अधिकारी महेंद्र कुमार ने बताया है कि शासन के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2023-24 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्यनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्रों हेतु छात्रवृत्ति (शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति) व अन्य कार्यों हेतु समय सारणी में संशोधन किया गया है।
उन्होंने बताया कि संशोधित समय सारणी के अनुसार त्रुटिपूर्ण आवेदन को छात्रों के स्तर से सही किए जाने हेतु छात्र-छात्रा द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन में हुई त्रुटियों को छात्र के लागिन में प्रदर्शित किया जाना तथा छात्र द्वारा त्रुटियों को ठीक किए जाने की समयावधि 26 अप्रैल 2024 से 03 मई 2024 तक कर दी गई है।
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