बलिया(राष्ट्र की परम्परा)l जिला मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त जनपद के ग्यारह अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए छह महीने के लिए जिला बदर करने का आदेश दिया है। उन्होंने सम्बन्धित पुलिस अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया।
जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि आदेश तामीला की तिथि से सभी अभियुक्त तुरंत जनपद की सीमा से बाहर चले जाएं और 6 माह तक जनपद की सीमा में प्रवेश न करें। उन्होंने यह भी कहा है कि बलिया की सीमा से बाहर जाने की सूचना अभियुक्तों को अपने संबंधित थानों पर देना होगा और यह भी बताना होगा कि वे कहां रह रहे हैं। साथ ही अभियुक्तों को यह भी आदेशित किया गया है कि वे अपने पास कोई भी आग्नेयास्त्र या आपत्तिजनक वस्तु नहीं रखेंगे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जनपद में बेहतर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए ऐसे दोषियों पर आगे भी कार्रवाई होती रहेगी।
देवरिया: रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में चोरी करने वाला शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल…
NTA के गठन के 9 साल बाद भी निजी परीक्षा केंद्रों पर निर्भर व्यवस्था, कैबिनेट…
लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय (बीबीएयू) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रव्यापी…
संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा…
भलुअनी(राष्ट्र की परम्परा)l बरहज विधानसभा के भलुअनी ब्लॉक के पोखरभीडा गाँव में चौहान टोले पर…
नशामुक्त भारत के लिए युवाओं से जुड़े प्रधानमंत्री, महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय में सुना गया वर्चुअल…