संत कबीर नगर( राष्ट्र की परम्परा)। मुख्य विकास अधिकारी संत कुमार की अध्यक्षत में जिला स्तरीय श्रम बन्धु समिति की बैठक गत दिवस कलेक्ट्रेट सभागार आयोजित हुई।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी को सम्बन्धित बिन्दु संख्या 01 के संबंध में श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिक पंजीयन की व्यवस्था एवं प्रति वर्ष नवीनीकरण एवं निर्माण कार्यस्थल का पंजीयन कराना अनिवार्य है और निर्माण लागत के सापेक्ष व्यय का 01 प्रतिशत की धनराशि उपकर के रूप में बोर्ड के खाते में जमा करना अनिवार्य है। उन्होंने बिन्दु संख्या 12 के संबंध में अवगत कराया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिकों हेतु बी०ओ०सी) बोर्ड द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की गतिशीलता प्रदान करने पर विचार विमर्श किया गया। बिन्दु संख्या 03 के संबंध में अवगत कराया की दुकान व्यवसायिक प्रतिष्ठानों संस्थाओं कारखानों में नियोजित श्रमिकों एवं सेवायोजक के संबंधों पर विचार विमर्श किया गया एवं दुकानों प्रतिष्ठानों के पंजीकरण हेतु जानकारी प्रदान की गई तथा बाल एवं किशोर श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम के बारे में जानकारी दी गई।
इस अवसर पर उपायुक्त उद्योग राज कुमार शर्मा, श्रम प्रवर्तन अधिकारी मनोज कुमार, रामलौट राही श्रमिक प्रतिनिधि, सुभाष शुक्ला कुमार अध्यक्ष चौम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, अरविन्द कुमार पाठक अध्यक्ष उ0प्र0) इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, मनोज पाल जेई जल निगम सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी आदि उपस्थित रहे।
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