आवेदिकाओं की नियुक्ति निरस्त एवं ऍफ़०आई०आर० दर्ज करने के निर्देश
बलिया(राष्ट्र की परम्परा)। बलिया की तहसील सदर अंतर्गत बेलहरी परियोजना के दो अंगनवाड़ी केंद्र — बजरहा एवं रेपुरा — में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र के माध्यम से अनुचित लाभ प्राप्त करने का मामला प्रकाश में आया है प्राप्त शिकायतों के आधार पर तहसीलदार सदर द्वारा कराई गई जांच में यह तथ्य सामने आया कि उक्त केंद्रों की आवेदिकाएं श्रीमती गुड़िया पत्नी मनीष कुमार (रेपुरा) एवं श्रीमती अमृता दुबे पत्नी आलोक कुमार दुबे (बजरहा) ने बीपीएल प्रमाण पत्र के माध्यम से नियुक्ति हेतु आवेदन किया था, जिसमें उनकी पारिवारिक मासिक आय ₹3800 से कम दर्शाई गई थी। जबकि जांच में यह पाया गया कि दोनों आवेदिकाओं के परिवार के सदस्य सरकारी सेवा में कार्यरत हैं और बीपीएल श्रेणी में नहीं आते हैं। जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि इन फर्जी प्रमाण पत्रों को बनवाने में लेखपाल दिव्यांशु कुमार यादव, क्षेत्र आमघाट, तहसील बलिया सदर की संलिप्तता रही है। लेखपाल द्वारा आवेदिकाओं के साथ मिलीभगत कर फर्जी बीपीएल प्रमाण पत्र निर्गत किया गया। इस गंभीर अनियमितता को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित आवेदिकाओं की अंगनवाड़ी नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती हैं,सीडीपीओ को निर्देशित किया गया है कि संबंधित आवेदिकाओं के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाए, एस.डी.एम. सदर को निर्देशित किया गया है कि संबंधित लेखपाल के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही संचालित कर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,यह प्रशासन द्वारा निष्पक्ष चयन प्रक्रिया एवं सरकारी नियमों की पारदर्शिता बनाए रखने हेतु एक कठोर कदम है।
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