गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा )28 सितम्बर… जनपद में वर्ष 2006 में थाना गगहा पर पंजीकृत हत्या करने व साक्ष्य मिटाने के अभियोग में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा 03 अभियुक्तों को अजीवन कारावास व 70 हजार रूपये तथा 04 अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
“ऑपरेशन शिकंजा” अभियान के क्रम में न्यायालय में विचाराधीन गंभीर अपराधों की निरंतर पैरवी के परिणाम स्वरूप 28 सितम्बर 2022 को न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण दुर्गेश पुत्र रामसजन देवेन्द्र दीपचन्द पुत्रगण शिवमूरत शिवमूरत पुत्र रामदौर पन्नेलाल पुत्र राम दूलारे 6. शिवलाल पुत्र हरिद्वार जितयी उर्फ रामजीत पुत्र रामशुभग निवासीगण पकड़ी दूबे थाना गगहा जनपद गोरखपुर को मु0अ0सं0 291/06 धारा 302, 201 भादवि0 थाना गगहा जनपद गोरखपुर के अपराध का दोषी पाये जाने पर 03 अभियुक्तों को अजीवन कारावास व 70 हजार रूपये तथा 04 अभियुक्तों को 07 वर्ष का सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । उक्त सजा को दिलाने हेतु ए.डी.जी.सी. शरदेन्दु प्रताप नरायन व निरीक्षक संदीप कुमार सिंह का अमूल्य योगदान रहा । साथ ही इन्ही के अथक प्रयासो एवं निरंतर पैरवी के फलस्वरूप ही न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को सजा मिल सकी।
जनपद में अपराधियो के विरुद्ध न्यायालय में प्रभावी पैरवी और उनको माननीय न्यायालय में सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास चल रहे है।
संवाददाता गोरखपुर…
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